OTT पर और हुए नियम सख्त.. Indian government की नई गाइडलाइन


 

सोशल मीडिया और OTT पर सख्त हुए नियम, पढ़ें क्या है नई गाइडलाइन

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी, किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा. प्लेटफॉर्म्स को भारत में अपने नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी. इसके अलावा हर महीने कितनी शिकायतों पर एक्शन हुआ, इसकी जानकारी देनी होगी.

सोशल मीडिया और OTT पर नये नियम
सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस
हर महीने देनी होगी रिपोर्ट
केंद्र सरकार ने गुरुवार (25 फरवरी) को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन्स जारी की. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके बारे में जानकारी दी. आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें.













  प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि


हिंसा के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है. हिंसा के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है. सोशल मीडिया पर आपत्तिनक पोस्ट मंजूर नहीं


हमारी मीडिया ने व्यापक मशविरा किया है. शिकायतकर्ता ऑफिसर को रखना होगा और 15 दिन में उसका निपटारा होना चाहिए.


अगर कोई आपत्तिनजक कंटेंट पोस्ट किया गया है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा.


कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी


नियम के पालन पर हर महीने रिपोर्ट देनी होगी


जिसने सबसे पहले आपत्तिनजक पोस्ट डाली, उसकी पहचान बतानी होगी. यानी, जहां से गलत पोस्ट हुआ उसके बारे बताना होगा.


सोशल मीडिया के लिए जो कानून बना है उसे तीन महीने में लागू किया जाएगा


केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा:


ओटीटी को नियमों का पालन करना होगा. सभी मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक नियम


ओटीटी, डिजिटल मीडिया के लिए तीन स्तरीय निगरानी व्यवस्था होगी


ओटीटी और वेबसाइट पर डिसक्लेमर देना होगा लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं


ओटीटी सेल्फ रेगुलेशन होगा, सुप्रीम कोर्ट या होईकोर्ट के के विशिष्ट व्यक्ति की अध्यक्षता में बॉडी बने ताकि वहां पर सुनवाई हो पाए.


इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल मीडिया को माफी करनी होगी प्रसारित


सेंसर बोर्ड का एथिक्स कोड कॉमन रहेगा, मीडिया को जवाबदेही होना चाहिए, डिजिटल मीडिया पोर्टल को अफवाह या झूठ फैलाने का अधिकार नहीं है.





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